चुनाव आयोग के आदेशों पर किस दिन पंजाब में होगा अवकाश….. पढ़े पूरी खबर
19 मई को मतदान के दिन अवकाश की घोषणा
48 घंटे पहले ड्राई डे की हिदायत
जालंधर ( स्टाफ रिपोर्टर)- चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 19 मई दिन रविवार को पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 135 बी और चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत इस छुट्टी की घोषणा की है। औद्योगिक इकाइयों , व्यापारिक दुकानों व संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी 19 मई को समेत वेतन छुट्टी होगी।
48 घंटे पहले ड्राई डे की हिदायत :- पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वोटों वाले दिन (19 मई )से 48 घंटे पहले प्रदेश के साथ लगते इलाकों में 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी जो कि पोलिंग खत्म होने के समय शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगी।
प्रजाइडिंग और पोलिंग अधिकारियों को 20 मई की छुट्टी :- भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के मद्देनजर प्रजाइडिंग और पोलिंग अधिकारियों को 20 मई 2019 की छुट्टी का ऐलान किया गया है । पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री डा . राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार प्रजाइडिंग और पोलिंग अधिकारी यदि वोटो वाले दिन से अगले दिन अपने कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करते तो उनको ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।